बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ीं, रेप मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने भेजा समन

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ीं, रेप मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने भेजा समन

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. बलात्कार के मामले में घिरे बीजेपी नेता को दिल्ली की एक कोर्ट ने तलब किया है. कोर्ट की ओर से संबंधित एसएचओ के माध्यम से शाहनवाज हुसैन के खिलाफ समन जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश जारी किया है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें शाहनवाज हुसैन को क्लीन चिट दी गई थी. कोर्ट की ओर से संबंधित एसएचओ के माध्यम से शाहनवाज हुसैन के खिलाफ समन जारी किया है.

अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अदालत ने FIR रद्द करने की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद यह पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस, अदालत, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिए हैं.

अदालत ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि यह ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि अदालत का मानना है कि शिकायतकर्ता के बयान और उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता है जब आरोपी की उससे जिरह की जाती है. बता दें कि एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसे धमकाया था और उनके भाई शहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. महिला ने दुष्कर्म के भी आरोप लगाए थे.

महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने अपने भाई का पक्ष लेकर इस मामले को दबाया था. उसे कई प्रकार की धमकी भी दी गई थी. ये मामला पटना की मीडिया में भी चर्चा का विषय बना था. हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से बीजेपी नेता को क्लीन चिट मिल गई थी. अब कोर्ट ने उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले से बिहार की राजनीति गरम हो सकती है.