1 अप्रैल के बाद नहीं चलेंगे पुराने वाहन

1 अप्रैल के बाद नहीं चलेंगे पुराने वाहन
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◆ हाल ही में राजस्थान में सरकारी विभागों में 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके वाहन अब नहीं चला पाएंगे ऐसा आदेश पारित किया गया है।

◆ 1 अप्रैल से इन वाहनों का  रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और फिर रिन्यू नहीं होंगे ।

◆  वाहनों के यह नए नियम देश की सुरक्षा में लगे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।

 

इस आदेश से संबंधित जानकारी

◆ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश और आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पत्र की अनुपालना में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगूजर ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 52 के बाद 52क को भी अन्तःस्थापित किया गया था। 

◆ यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगें इस नियम के प्रावधान के अनुसार राजकीय वाहन अपने रजिस्ट्रेशन से 15 वर्ष बाद सड़क पर नहीं चलेंगे। यानि जिन राजकीय वाहन को रजिस्टर्ड हुए 15 वर्ष हो गए है उन्हें अब नहीं चला सकते।

◆ 1 अप्रैल के बाद ऐसे राजकीय वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रद्द हुआ माना जाएगा।

◆ यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों पर लागू नहीं होगा।

◆ इस नियम से 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा और इनको पुणे नवीनीकृत भी नहीं किया जाएगा इससे यह पूर्ण रूप से रिटायरमेंट हो जाएंगे और संचालन व्यवस्था पहले से दूरस्थ हो जाएगी।

इस नियम से सड़क व परिवहन के साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सुरक्षा के नजरिए से बेहतर परिवर्तन आएगा क्योंकि जो वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं उनके रखरखाव और उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है अब इनके रद्द हो जाने से नए वाहन नई ऊर्जा के साथ बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में कारगर सिद्ध होंगे।