पटना: बिहार सरकार का गरीब बच्चों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
पटना: बिहार सरकार ने गरीब बच्चों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नीतीश कुमार की सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करेगी जिनके पिता नहीं रहे और जो अपनी मां के साथ रहते हैं। यह मदद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के नियम
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं:
- आर्थिक स्थिति: परिवार की सालाना कमाई 95,000 रुपये (शहर) और 72,000 रुपये (गांव) से कम होनी चाहिए।
- पिता की मृत्यु: बच्चे के पिता की मृत्यु होनी चाहिए और वह अपनी मां के साथ रहना चाहिए।
- बच्चों की संख्या: एक मां के ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों को ही यह मदद मिलेगी।
- आयु सीमा: बच्चे को यह मदद उसके 18 साल का होने तक, या फिर तीन साल तक, जो भी पहले हो, दी जाएगी।
लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
- विधवा महिलाएं: जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं।
- अनाथ बच्चे: जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है।
आर्थिक मदद
इस योजना के तहत हर महीने 4000 रुपये की मदद दी जाएगी। मदद पाने के लिए बच्चे और उसकी मां का संयुक्त बैंक अकाउंट होना चाहिए।
आवश्यक कागजात
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित कागजात जरूरी हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल सूची की छाया प्रति
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक और बच्चे का फोटो
- संयुक्त बचत खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
बिहार सरकार का यह कदम गरीब और जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।