खुशखबरी: पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया।

खुशखबरी: पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया।
file photo

हाल ही में करदाताओं को पैन और आधार लिंक करने की तिथि जो 31 मार्च 2023 दी गई थी उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है ताकि सभी को समान समय मिले और वह आधार और पैन को लिंक करवा सके यह फैसला करदाताओं के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

इस तिथि को आगे बढ़ाने से संबंधित सूचना को अलग से अधिसूचना जारी की गई हैं।

 

पैन और आधार लिंक  से जुड़ी हुई प्रमुख बातें

◆ आयकर अधिनियम 1961 (‘अधिनियम’) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, उनको अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। 

◆ ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2023 से कुछ परिणामों का सामना करना होगा। 

◆ 1 जुलाई, 2023 से अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान होने वाले परिणामों का भुगतान करना होगा जिसमें ऐसे पैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा;

◆ ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा।

◆ टीडीएस और टीसीएस की कटौती/संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान है।

◆ एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है।

◆जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है।

◆ आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। 

 

निष्कर्ष:  आधार और पैन को लिंक करवाने के बाबत जो यह अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है उससे अब बहुत सारे करदाताओं को पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह निर्णय पूर्ण रूप से करदाताओं के पक्ष में हैं अब इस मिली हुई अवधि का पूर्ण फायदा अगर करदाता नहीं उठा पाएंगे तो इसके भुगतान के परिणाम भी इसके साथ साझा कर दिए गए हैं जो कि ऊपर साझा किए गए हैं अगर अभी भी आप सचेत नहीं है उसे सचेत हो जाइए और अपने आधार और पैन को निर्धारित समय अवधि के दौरान ही लिंक करवा लीजिए।